अपहरण मामले में तीन दोषी करार

वर्ष 2010 में नगरऊंटारी के पातागाड़ा से हुआ था अपहरण गढ़वा : जिला न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने अपहरण की घटना में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें नगरऊंटारी के संध्या निवासी मुरारी राम, मझिआंव के बिडंडा निवासी नंदू उरांव तथा विशुनपुरा के चंदेव पासवान के नाम शामिल है. सजा के बिंदू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 9, 2014 4:21 AM

वर्ष 2010 में नगरऊंटारी के पातागाड़ा से हुआ था अपहरण

गढ़वा : जिला न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने अपहरण की घटना में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें नगरऊंटारी के संध्या निवासी मुरारी राम, मझिआंव के बिडंडा निवासी नंदू उरांव तथा विशुनपुरा के चंदेव पासवान के नाम शामिल है. सजा के बिंदू पर सोमवार को सुनवाई संभव है. समाचार के अनुसार पिछले 16 नवंबर 2010 को नगरऊंटारी थाना के पातागाड़ा निवासी डॉ गुलजार अहमद का अपहरण होने के बाद इशरत आरा ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध नगरऊंटारी थाना कांड संख्या 226/10 में उक्त आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन आरोपी डॉ गुलजार के घर पहुंचकर इलाज कराने के नाम पर उनका अगवा कर लिया था. बाद में उसके भाई को फोन कर एक लाख रुपये फिरौती की मांग की थी. इसी मामले में अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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