याचिका खारिज, जिला जज को नहीं मिली राहत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली को बचाने व उसे छुपाने में मदद करने के आरोपी गढ़वा के जिला जज पंकज श्रीवास्तव की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. विगत सप्ताह याचिका पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2017 7:46 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली को बचाने व उसे छुपाने में मदद करने के आरोपी गढ़वा के जिला जज पंकज श्रीवास्तव की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. विगत सप्ताह याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
प्रार्थी देवघर के पूर्व व गढ़वा के डिस्ट्रिक्ट जज पंकज श्रीवास्तव की अोर से याचिका दायर की गयी थी. इसमें दर्ज प्राथमिकी आैर लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निरस्त करने की मांग की गयी थी. उल्लेखनीय है कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली प्रकरण की जांच सीबीआइ कर रही है. इस मामले से उक्त न्यायिक अधिकारी का भी नाम जुड़ा था.

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