बीडी राम ने सोलर पार्क बनाने का मामला उठाया
बीडी राम ने सोलर पार्क बनाने का मामला उठाया
लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र सरकार द्वारा दो वर्ष पहले पलामू एवं गढ़वा जिले में 20-20 मेगावाट के सोलर पार्क का निर्माण नही होने का मामला उठाया. श्री राम ने कहा कि करीब दो वर्ष पूर्व ऊर्जा मंत्रालय ने पलामू एवं गढ़वा जिला में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी. इसके लिए 100-100 एकड़ भूमि की आवश्कता बतायी गयी थी. लेकिन जिला प्रशासन ने जो भूमि चिह्नित की वह जंगल-झाड़ वाली भूमि थी. परिणाम स्वरूप सोलर पार्क बनाने की योजना अधर में लटक गयी है. सांसद ने कहा कि वह सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित करने के लिए भारत सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार करे या वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों में परिवर्तन कर ऐसी जमीन जिसकी प्रकृति बदल गयी है उसे जंगल-झाड़ी की परिधि से बाहर निकाल दें. इस बीच राज्य सरकार को यह एडवाइजरी निर्गत की जाये कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की सारी प्रक्रिया वही पूरी कर पलामू व गढ़वा जिला में 100-100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये, ताकि वहां सोलर पार्क स्थापित हो सके.
विकास कार्यो के लिए भूमि नगण्य : सांसद ने कहा कि झारखंड का 33 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है. फलस्वरूप विकास कार्यो के लिए भूमि की उपलब्धता नगण्य है. ज्यादातर भूमि 1930 के सर्वे के अनुसार जंगल व झाड़ी के रूप में चिह्नित है. 100 वर्ष पूर्व के सर्वे के आधार पर वह भूमि आज भी जंगल-झाड़ से आच्छादित दिखायी जा रही है, लेकिन उक्त जमीन पर वर्तमान में एक भी पेड़ नहीं है. विकास योजनाओं के लिए वैसी भूमि के लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है.
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