चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रत्याशी पर निजी प्रहार न करें

चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रत्याशी पर निजी प्रहार न करें

By Prabhat Khabar News Desk | November 2, 2024 8:42 PM
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अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार ने शनिवार को गढ़वा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ बैठक की. गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ हुई बैठक में उन्हें बताया गया कि तीन नवंबर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो रही है. साथ ही होम वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है. उन्हें सलाह दी गयी कि वह पोस्टल बैलेट वोटिंग व होम वोटिंग के लिए अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर लें. संजय कुमार ने बताया कि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वैसे सभी प्रत्याशियों को सूचित किया गया है कि वे आपराधिक मामलों के संदर्भ में दिए गए प्रपत्र-C1 के अनुसार निर्धारित तिथियों पर तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय को भी प्रपत्र-C4 में सूचित करेंगे. निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों को अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त करने के लिए प्रपत्र-10 में आवेदन देना होगा. इसलिए सभी प्रत्याशियों को उक्त प्रपत्र भी उपलब्ध कराये गये. बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी क्या करें- क्या न करें इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन व एडवाइजरी से भी सबको अवगत कराया गया. दूसरों की गरिमा का ख्याल रखें : सभी उम्मीदवारों से अपील की गयी कि वह आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए ही चुनाव प्रचार करें. प्रचार के दौरान अपने भाषण में किसी प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध निजी प्रहार न करें. बल्कि दूसरों की गरिमा का ख्याल रखें. ॉउन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिक प्रयोग आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना जायेगा. इसलिए प्रत्याशी धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों में राजनीतिक भाषण बाजी, प्रचार सामग्री वितरण व मतदान की अपील से परहेज करें. उपस्थित लोग : इस दौरान सहायक निर्वाची पदाधिकारी शफी आलम, चिनिया बीडीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी सुबोध कुमार के अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट मौजूद थे.

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