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बगैर लाइसेंस के खाद-बीज की हो रही है बिक्री

बगैर लाइसेंस के खाद-बीज की हो रही है बिक्री

गढ़वा जिले के रंका, रमकंडा, भंडरिया व बड़गड़ में शुक्रवार को जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद की छापेमारी से बगैर लाइसेंस के खाद-बीज बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया. शुरुआती दौर में रंका में डीएओ की चल रही कार्रवाई की भनक लगते ही रमकंडा, गोदरमाना, भंडरिया व बड़गड़ में अवैध रूप से संचालित खाद-बीज की दुकानें बंद हो गयीं. लेकिन डीएओ के जाते ही उपरोक्त प्रखंडों की अवैध दुकानें फिर से खुल गयीं. डीएओ की इस कार्रवाई में रंका से ओमप्रकाश गुप्ता, रमकंडा से किरण बीज भंडार व भंडरिया में सतेंद्र गोस्वामी बगैर लाइसेंस के खाद बीज की बिक्री करते पकड़े गये. जांच में पाया गया कि इनका लाइसेंस फेल हो चुका है. डीएओ ने इन्हें 24 घंटे के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर में पांच जुलाई के अंक में लैंपस व पैक्स से नहीं मिल रहा खाद व बीज शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद कृषि विभाग हरकत में आया. वहीं छह जुलाई को जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की. जांच के दौरान पदाधिकारी जांच के लिए बीज व खाद का सैंपल लेते गये. प्रज्ञा केंद्र, साइकिल दुकान व किराना स्टोर में बिक रहा था खाद बीज डीएओ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इन प्रखंडो में संचालित गुमटी, साइकिल दुकान व किराना स्टोर व प्रज्ञा केंद्र में भी खाद-बीज की दुकानें संचालित हो रही हैं. रमकंडा में हुई जांच में राजेश किराना स्टोर में बीज की बिक्री करते पाया गया. इसी तरह रंका की साइकिल दुकान में राज कृषि भंडार नामक दुकान संचालित हो रही थी. जबकि भंडरिया में एक प्रज्ञा केंद्र में दिलीप केशरी नामक दुकान में खाद-बीज की बिक्री की जा रही थी. भंडरिया में बगैर लाइसेंस के खाद बीज बेच रहे संजय केशरी ने छापामारी की खबर मिलते ही खाद व बीज छुपा दी. लाइसेंस एक-दो का बिक्री कई कंपनियों के बीज की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों ने किसी एक या दो कंपनी का बीज का लाइसेंस तो ले रखा है. लेकिन दुकान में एक दर्जन से अधिक कंपनियों का बीज बेच रहे हैं. जबकि नियम के अनुसार लाइसेंस लेते समय दुकानदारों को इस बात की जानकारी देनी जरूरी है कि वे झारखंड में पंजीकृत किन-किन बीज कंपनियों के बीज की बिक्री करेंगे. बोर्ड व स्टॉक पंजी नहीं : जांच के दौरान दुकानों में बोर्ड व स्टॉक पंजी सहित अन्य संबंधित दस्तावेज नहीं मिले. डीएओ ने बताया कि शो कॉज का जवाब नही देने वाले दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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