अर्हता रखनेवाले को ही दें अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस : डीसी
अर्हता रखनेवाले को ही दें अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस : डीसी
गढ़वा. गढ़वा समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला सलाहकार कमेटी की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सिविल सर्जन गढ़वा डॉ अशोक कुमार ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी. बैठक में मुख्य रूप से गढ़वा जिले में लिंग अनुपात, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/सेंटर, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक, पिछले बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन, नये अल्ट्रासाउंड केंद्र के लिए प्राप्त आवेदन एवं इसके रिन्युअल को लेकर कमेटी ने विचार विमर्श किया. बैठक में उपायुक्त ने गढ़वा जिला में अनधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. वहीं अर्हता सुनिश्चित करने के बाद ही लाइसेंस निर्गत करने की बात कही. बताया गया कि लाइसेंस रिन्युअल के लिए दो अल्ट्रासाउंड सेंटर मां वैष्णवी अल्ट्रासाउंड सेंटर गढ़वा एवं बंशीधर अल्ट्रासाउंड सेंटर नगर उंटारी का आवेदन मिला है. डॉक्टर का नाम, मोबाइल नंबर एवं फोटो लगाना अनिवार्य : सिविल सर्जन ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कुछ नियमों में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि नये नियम के अनुसार केंद्र के बाहर डॉक्टर का नाम, मोबाइल नंबर एवं फोटो लगाना अनिवार्य है. साथ ही केंद्र के बाहर यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है के आशय वाला एक बोर्ड लगाना भी जरूरी है. सिविल सर्जन ने अयोग्य चिकित्सकों द्वारा संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कृत कार्रवाई से उपायुक्त को अवगत कराया. उन्होंने गढ़वा जिला अंतर्गत अब तक कुल 17 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एफआइआर करने एवं इसे सील करने की जानकारी दी. मुखबिर/डिकॉय योजना की जानकारी दी : बैठक के दौरान मुखबिर/डिकॉय योजना की जानकारी दी गयी. बताया गया कि मुखबिर/डिकॉय योजना के तहत लिंग परीक्षण या लिंग निर्धारण से संबंधित जानकारी देने पर जानकारी दाता को इनाम दिया जायेगा. इसके अंतर्गत मुखबिर को 40 हजार रु, गर्भवती महिला को 40 हजार रु एवं सहयोगी को 20 हजार रु दिये जायेंगे. अवैध लिंग जांच करनेवाले संस्थानों या लोगों की सही सूचना जिला समुचित प्राधिकारी या 104 पर देने की बात कही गयी.
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