मुखिया पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
मुखिया पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने अबुआ आवास योजना अंतर्गत मेराल प्रखंड के गोंदा पंचायत में अनियमितता संबंधी शिकायत मिलने पर पंचायत के मुखिया पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. बताया गया कि गोंदा पंचायत के कुल 14 वार्ड सदस्यों ने मुखिया पति सुरेन्द्र गोस्वामी के खिलाफ अबुआ आवास में अवैध वसूली की शिकायत की थी. गोंदा गांव की सुशीला देवी एवं फुलमनी देवी ने भी लिखित बयान देकर सुरेन्द्र गोस्वामी के द्वारा अबुआ आवास में स्वीकृति के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत उप विकास आयुक्त से की थी. इसके आलोक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार अवैध रूप से वसूली संबंधी मामला काफी गंभीर है, जो क्षम्य नहीं है. उन्होंने बीडीओ मेराल को सुरेंद्र गोस्वामी पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं.
पंचायत सचिव और रोजगार सेवक पर भी कार्रवाई : उक्त अनियमितता में सम्मिलित पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को भी चिह्नित कर कड़ी कारवाई करते हुए 10 जून तक आवश्यक प्रस्ताव के साथ कृत कारवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. विदित हो कि अबुआ आवास योजना के तहत सभी ग्रामीण गरीब परिवार को, जिनका कच्चा मकान है, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराना है. उप विकास आयुक्त श्री मिश्र ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि ऐसे किसी प्राप्त शिकायत के आलोक में संबंधित दोषी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है