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नगर ऊंटारी में आदिवासी खाते की जमीन का हुआ म्यूटेशन

नगर ऊंटारी में आदिवासी खाते की जमीन का हुआ म्यूटेशन

जिस जमीन का म्यूटेशन पिटीशन अंचल से दो बार और डीसीएलआर के कोर्ट से एक बार रिजेक्ट हो चुका है, उसका आरएसआइ सह प्रभारी सीआइ राजकुमार साव ने रिपोर्ट कर म्यूटेशन करा दिया है. उक्त भूमि का म्यूटेशन आदिवासी खाते की होने के कारण म्यूटेशन पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया था. मामला नगर ऊंटारी प्रखंड के बीडब्लूओ सोशलिस्ट राम से जुड़ा हुआ है. नगर ऊंटारी प्रखंड के बीडब्लूओ सोशलिस्ट राम की पत्नी नीलम देवी ने जंगीपुर की तीन डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए वर्ष 2021-22 में नगर ऊंटारी अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था. इसका केस नंबर 704/2021-22 था. म्यूटेशन प्रक्रिया के दौरान कागजात जांच के बाद आरएसआइ सह प्रभारी सीआइ की रिपोर्ट में उक्त भूमि आदिवासी खाते की करार दिये जाने के आधार पर तत्कालीन सीओ अरुण कुमार मुंडा ने म्यूटेशन पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था. इसके बाद आवेदक ने डीसीएलआर की कोर्ट में अपील दायर की थी. नामांतरण अपील वाद संख्या 32/2022-23 पर विधिवत सुनवाई और लीगल ओपिनियन के बाद तत्कालीन डीसीएलआर आईएएस अधिकारी आलोक कुमार ने उक्त भूमि आदिवासी खाते की होने के कारण सीओ के आदेश को जायज ठहराते हुए अपील खारिज कर दी थी. इसके बाद आवेदक ने ऊपरी राजस्व न्यायालय में अपील करने के बजाय वर्ष 2023-24 में म्यूटेशन के लिए फिर से नगर ऊंटारी अंचल कार्यालय में पिटिशन दिया. इसका केस नंबर 958/2023-24 था. इसके बाद कागजात की जांच और सुनवाई के बाद तत्कालीन सीओ अदिति गुप्ता ने म्यूटेशन पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था. आवेदक ने डीसीएलआर की कोर्ट से एक बार और अंचल से दूसरी बार पिटिशन रिजेक्ट होने पर भी अपर समाहर्ता (राजस्व) कोर्ट में अपील नहीं की. वहीं तीसरी बार वर्ष 2024-25 में एक बार फिर से अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया. इसका केस नंबर 210/2024-25 है. आवेदन मिलने के बाद आरएसआइ सह प्रभारी सीआइ राजकुमार साव ने गलत तरीके से रिपोर्ट कर गत 13 अगस्त को म्यूटेशन स्वीकृत करा दिया.

क्या कहते हैं एसडीओ

इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ प्रभाकर मिर्धा ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. अगर ऐसा हुआ है, तो यह गंभीर मामला है. पूरे मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

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