हत्या के आरोप में एक को आजीवन सश्रम कारावास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट कर हत्या करने के आरोप में कांडी थाना के पतीला गांव निवासी सत्येंद्र महतो को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है

By Prabhat Khabar News Desk | November 29, 2024 8:19 PM
an image

गढ़वा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट कर हत्या करने के आरोप में कांडी थाना के पतीला गांव निवासी सत्येंद्र महतो को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. बताया गया कि कांडी थाना कांड संख्या 31 /2014 में दिनांक 1 जून 2014 को सूचक महेंद्र चंद्रवंशी द्वारा दिये गये बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि 28 मई 2014 को सूचक की गाय कुलदीप मेहता के अमरूद का पेड़ का पत्ता खा गयी थी. इसके कारण कुलदीप महतो के पुत्र सत्येंद्र महतो, नंदलाल मेहता, राजमती देवी एवं परिवार के अन्य सदस्य मिलकर सूचक के भाई सत्येन्द्र चंद्रवंशी से गाली-गलौज करने लगे. इसी क्रम में आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट कर सत्येंद्र चंद्रवंशी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया. इससे वह बेहोश होकर गिर गया एवं उसका सिर फट जाने के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची में रेफर कर दिया गया. रिम्स रांची में इलाज के क्रम में 31 मई 2014 को उसकी मृत्यु हो गयी. न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर सत्येंद्र महतो को दोषी करार देते हुये भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी तथा राशि नहीं देने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास के लिए आदेश दिया.जबकि अन्य आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने के कारण न्यायालय ने रिहा किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जय किशोर साहू तथा जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता साकेत प्रताप देव ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version