पिंकी केसरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पिंकी केसरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
गढ़वा. गढ़वा नगर परिषद में विभिन्न घोटालों यथा स्ट्रीट लाइट तथा डस्टबिन खरीद सहित टाऊन हॉल और बस स्टैंड निर्माण में गड़बड़ी के आरोपी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष पिंकी केसरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है. विदित हो कि पूर्व अध्यक्ष पिंकी केसरी पर उच्च न्यायालय के आदेश पर गढ़वा थाना में चार जुलाई को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसके बाद पिंकी केसरी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था. श्रीमती केसरी ने पुन: झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.इसे माननीय उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर 2024 को अस्वीकृत कर दिया था तथा निचली अदालत में जमानत के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था. इसके आलोक में 19 दिसंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गढ़वा की अदालत में जमानत याचिका (संख्या-3576) दायर की गयी. अब इसे भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गढ़वा की अदालत ने खारिज कर दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है