डंडई. डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधियों, प्रखंड कर्मियों व ग्रामीणों ने भाग लिया. इस दौरान लोगों को कानून से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गयी, साथ ही नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के एलएडीसी अधिवक्ता सुधीर कुमार तिवारी ने कानून संबंधी अधिकार के बारे कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है. इसलिए किसी भी नागरिक को पुलिस बिना जुर्म बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती है. पुलिस को बताना होगा कि किस जुर्म में किस लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे ही थाने में रख सकती है. 24 घंटे से ज्यादा रखना पुलिस का अधिकार नहीं है. किसी भी नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती. उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में लोगों को नागरिकों की कानून से संबंधी कई अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक नि:शुल्क न्याय का लाभ पहुंचाने और लोगों में कानून संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिल सके. उपस्थित लोग : मौके पर ब्लॉक प्रमुख कांति देवी , उप प्रमुख अंजली देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली, अंचलाधिकारी राजकुमार प्रजापति, जिला परिषद सदस्य मोहन पासवान, मुखिया मुनिता देवी, बिंदा देवी, मुखिया बच्चा लाल गुप्ता, महेंद्र चौधरी डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम, सोनेहरा प्रतिनिधि अजय पासवान, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद सोनेहरा बीडीसी लालमुनि गुप्ता, रारो बीडीसी तेज बहादुर सिंह व नुमान अंसारी सहीत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.
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