अपना हक व अधिकार जानने के लिए स्वयं आगे आना होगा
अपना हक व अधिकार जानने के लिए स्वयं आगे आना होगा
स्थानीय प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को गढ़वा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा द्वारा लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गयी. इस दौरान अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को जिन्हें अपने कानून एवं हक अधिकार की जानकारी नहीं है, उसे जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कार्यक्रम कर रही है. इसके तहत अगर कोई छोटा-मोटा मामला न्यायालय से निष्पादित होने में समय लग रहा है. संबंधित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से आवेदन देकर वकील व कानूनी सेवा निशुल्क ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने हक-अधिकार जानने के लिए स्वयं आगे आना होगा. महिला व पुरुष दोनों लोग सरकारी सहायता ले सकते हैं. मौके पर अधिवक्ता बलवीर चौधरी ने कहा कि गांव में अक्सर लोग डायन-बिसाही, छुआछूत, बाल विवाह व नशा पान से ग्रसित रहते थे. लेकिन अब ये प्रथा समाप्त हो चुकी है. भेदभाव करने वाले लोगों पर सरकारी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. कार्यक्रम में बीडीओ जुल्फिकार अंसारी ने लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मिलने वाले लाभ के विषय में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में नियम और कानून समझ लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा करें. साथ ही इस कानून से वंचित लोगों को इसकी जानकारी दें.
उपस्थित लोग : इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख शांति देवी, जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी, उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव, मुखिया महबूब अंसारी, सगुनी राम, शंभू प्रसाद गुप्ता, रघुनाथ सिंह, मुखिया प्रतिनिधि साबिर अंसारी, सत्यनारायण बैठा, हरिलाल सिंह, इस्लाम खान, भाजपा नेता इंद्रमणि जायसवाल व सुधीर जायसवाल सहित सभी प्रखंड व अंचल कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है