जिला के 40 व्यवसायी कर रहे ”देसी” कोर्स

गिरिडीह : रासायनिक खाद और रसायनिक दवा बेचने वाले व्यवसायियों को अपनी व्यवसाय बचाने के लिए डिप्लोमा का कोर्स अनिवार्य हो गया है. इसका कोर्स किये बगैर व्यवसायी रासायनिक खाद और दवा नहीं बेच सकते.कृषि विभाग की ओर से वैसे व्यवसायी जो केमेस्ट्री में स्नातक की डिग्री लिये बगैर रासायनिक खाद और दवा का व्यवसाय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2017 10:10 AM
गिरिडीह : रासायनिक खाद और रसायनिक दवा बेचने वाले व्यवसायियों को अपनी व्यवसाय बचाने के लिए डिप्लोमा का कोर्स अनिवार्य हो गया है. इसका कोर्स किये बगैर व्यवसायी रासायनिक खाद और दवा नहीं बेच सकते.कृषि विभाग की ओर से वैसे व्यवसायी जो केमेस्ट्री में स्नातक की डिग्री लिये बगैर रासायनिक खाद और दवा का व्यवसाय कर रहे हैं,उस पर रोक लगाने का केंद्र व राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी करने के बाद यह स्थिति पैदा हुई है.
इस निर्देश के बाद कृषि विभाग की ओर से अब इन व्यवसायियों का व्यवसाय बचाने के लिए उन्हें डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फोर इनपुट डीलर (देसी) का कोर्स कराया जा रहा है. विभाग की ओर से प्रत्येक रविवार को अनमुंडल कृषि प्रशिक्षण सभागार पचंबा में इन व्यवसायियों का नि:शुल्क कोर्स कराया जा रहा है.
नेशनल इंस्टीच्यूट फोर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट (मैनेज) हैदराबाद की ओर से आयोजित इस कोर्स के प्रथम चरण में गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों से 40 व्यवसायियों को शामिल किया गया है. इसका कोर्स समाप्त होने पर पुन: दूसरे चरण में दूसरी टीम में व्यवसायियों को कोर्स कराया जायेगा.
54 दिनों का कोर्स करेंगे व्यवसायी : कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कोर्स में प्रथम चरण में जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित 40 व्यवसायियों को कोर्स कराया जा रहा है. इन व्यवसायियों को कुल 54 दिनों का कोर्स करना होगा. बीते छह मई से शुरू इस कोर्स में प्रत्येक व्यवसायी को 40 थियोरी के कोर्स, प्रैक्टिकल, 2 परीक्षा और 4 क्विज से गुजरना होगा.
इसके लिए यहां प्रत्येक रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ गिरिडीह पहुंचकर व्यवसायियों को विषयावार जानकारी दे रहे हैं. देसी का कोर्स करने के बाद व्यवसायी रसायनिक खाद और रासायनिक दवा बेचने के हकदार हो जायेंगे.
क्या कहते हैं अधिकारी
उप परियोजना निदेशक रमेश कुमार का कहना है कि कोई भी व्यवसायी जो केमेस्ट्री में ऑनर्स नहीं किये हैं या फिर कृषि कार्य में डिपलोमा नहीं किये हैं वह रसायनिक खाद और रसायनिक दवा नहीं बेच सकते हैं.
रासायनिक खाद और दवा बेचने पर ऐसे व्यवसायियों पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि व्यवसायियों के पास यह डिग्री नहीं है तो उन्हें देसी का कोर्स करना अनिवार्य है. विभाग की ओर से प्रथम चरण में 40 व्यवसायियों का कोर्स कराया जा रहा है. प्रथम चरण की समाप्ति के बाद पुन: दूसरे चरण में 40 व्यवसायियों को कोर्स कराया जायेगा. इन व्यवसायियों को 54 दिनों का कोर्स करना होगा.

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