25.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के मामले में नौ दोषी

हीरोडीह थाना क्षेत्र के डोंगोडीह में 27 नवंबर 2007 को घटी थी घटना पंचायती के दौरान कर दी गयी थी हत्या गिरिडीह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में नौ को दोषी करार दिया है.दोषियों में हीरोडीह थाना क्षेत्र के डोंगोडीह के बुंदिया देवी, राम दुलारी […]

हीरोडीह थाना क्षेत्र के डोंगोडीह में 27 नवंबर 2007 को घटी थी घटना
पंचायती के दौरान कर दी गयी थी हत्या
गिरिडीह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में नौ को दोषी करार दिया है.दोषियों में हीरोडीह थाना क्षेत्र के डोंगोडीह के बुंदिया देवी, राम दुलारी देवी, कजली देवी, कौशल्या देवी, अर्जुन विश्वकर्मा, ईश्वर विश्वकर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा शामिल हैं. अदालत ने सभी कोधारा 147, 148, 149, 302 भादवि के तहत दोषी पाया है. सजा पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी. मामला जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के डोंगोडीह का है. हीरोडीह थाना में 27 नवंबर 2007 को मामला(कांड संख्या 99/2007 दिनांक) दर्ज किया गया था.
भू-विवाद को लेकर चल रही थी पंचायती
सूचक डोंगोडीह निवासी किशोर विश्वकर्मा ने प्राथमिकी में कहा था कि 26 नवंबर 2007 को दोपहर लगभग तीन बजे गोतिया अर्जुन विश्वकर्मा के साथ चल रहे भू-विवाद को लेकर खलिहान में पंचायती चल रही थी. इसी दौरान अर्जुन गाली-गलौज करने लगा और उसके पुत्र भागीरथ विश्वकर्मा को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. किसी तरह पंचों व अन्य ग्रामीण के सहयोग से उनके परिवार के अन्य लोग बचे. बाद में भागीरथ को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें