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आरोप नहीं हुआ प्रमाणित, तीन बरी

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में निर्दोष पाकर तीन लोगों को बरी कर दिया है. यह मामला धनवार थाना अंतर्गत गोंदाडीह गांव का है. 14.12.2011 को इस गांव में विवाहिता की मौत हो गयी थी. घटना के बाद सूचक सह मृतका के मामा […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में निर्दोष पाकर तीन लोगों को बरी कर दिया है. यह मामला धनवार थाना अंतर्गत गोंदाडीह गांव का है. 14.12.2011 को इस गांव में विवाहिता की मौत हो गयी थी. घटना के बाद सूचक सह मृतका के मामा इसी थाना क्षेत्र के टुनमलकी गांव निवासी देवकी महतो के आवेदन पर धनवार थाना में कांड संख्या 147/11 भादवि की धारा 302, 498/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजीत कुमार राय ने बताया कि सूचक ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा कि उसकी भगनी को ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण मारपीट कर रहे थे. सूचना मिलने पर सूचक वह भगनी का ससुराल पहुंचा जहां देखा कि उसका भगीन दामाद जयराम यादव, देवर अनिल यादव, सास सुकरी देवी, ससुर सुकर महतो, युगल यादव व सुनीता देवी उसकी भगनी के साथ मारपीट कर रहे थे. जब वह भगनी को उनके चंगुल से बचाने का प्रयास किया तो सभी लोग उसे खदेड़ दिया.
इसके बाद उसने गांव वालों को पूरी घटना की जानकारी दी और बाद में पंचायती करने उसके गांव पहुंचे तब देखा कि उसकी भगनी सुनीता देवी खटिया पर मृत पड़ी है और घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गये हैं. पुलिस को दिये आवेदन में कहा कि उसकी भगनी के माता-पिता की मौत पूर्व में ही हो गयी थी. इस कारण वह अपनी भगनी की शादी उसने सामर्थ्य के अनुसार की थी. उसने ससुराल वालों पर भगनी की हत्या करने का आरोप लगाया. सत्रवाद संख्या 226/12 में 14 लोगों का साक्ष्य अदालत में कराया गया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने घटना में शामिल मृतका के पति जयराम यादव, ससुर सुकर महतो व सास सुकरी देवी को निर्दोष पाकर बरी कर दिया.

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