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मारपीट मामले में एक को एक वर्ष की सजा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि चौधरी की अदालत ने बुधवार को मारपीट के एक मामले में कार्तिक महतो उर्फ मनोज महतो को धारा 504 भादवि में एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने […]

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि चौधरी की अदालत ने बुधवार को मारपीट के एक मामले में कार्तिक महतो उर्फ मनोज महतो को धारा 504 भादवि में एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
अदालत ने धारा 323/34 में एक वर्ष की साधारण कारावास व एक हजार का जुर्माना तथा धारा 341 में एक माह की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना भी किया है. मामला देवरी थाना अंतर्गत मरकोपा गांव का है. सूचक के बयान पर देवरी थाना में कांड संख्या 86/11 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. मामले में सूचक का कहना है कि 12.07.2011 को वह चापाकल पर स्नान कर रही थी और कार्तिक महतो उर्फ मनोज महतो खेत में हल जोत रहा था.
इसी दौरान कार्तिक महतो उर्फ मनोज ने उस पर डायन का आरोप लगाते हुए लाठी से मारपीट शुरू कर दी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. मौके पर खेमिया देवी व रूक्मिणी देवी भी पहुंची और दोनों ने भी उसके साथ मारपीट की. सत्रवाद संख्या 153/18 में सहायक लोक अभियोजक धनंजय दास ने अदालत में तीन गवाहों का परीक्षण कराया. इसके बाद अदालत ने विभिन्न धाराओं में कार्तिक महतो उर्फ मनोज महतो को दोषी पाकर यह सजा सुनायी है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोविंद प्रसाद ने बहस की.
राजधनवार में साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाये 20 हजार रु
राजधनवार. साइबर अपराधियों ने बुधवार को धनवार के बासुदेव साव के खाते से 20 हजार रुपये उड़ा लिए. इस संबंध में भुक्तभोगी ने धनवार थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. भुक्तभोगी ने बताया कि उसके मोबाइल पर फोन आया. बताया गया कि बैंक से फोन है, आपका एटीम कार्ड बंद हो रहा है. उसे चालू रखने के लिए कार्ड नंबर तथा ओटीपी नंबर की मांग की गयी. ओपीटी नंबर देते ही चार किस्त में उसके खाते से बीस हजार की निकासी कर ली गयी. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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