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सड़क लूट की योजना बनाने के मामले में नहीं मिला साक्ष्य, सात लोग बरी
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने सड़क लूट के मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर सात लोगों को मंगलवार को बरी कर दिया है. सत्रवाद संख्या 435/05 में अदालत ने करहरबारी निवासी मोहन दास व धीरज रवानी, कोपा निवासी विनोद दास व कैलाश दास, बदगुंदाकला निवासी रवि […]
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने सड़क लूट के मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर सात लोगों को मंगलवार को बरी कर दिया है. सत्रवाद संख्या 435/05 में अदालत ने करहरबारी निवासी मोहन दास व धीरज रवानी, कोपा निवासी विनोद दास व कैलाश दास, बदगुंदाकला निवासी रवि मुर्मू, नरेंद्रपुर निवासी रियाज मियां व लखीसराय जिला अंतर्गत सरखंडी निवासी रंजय सिंह को बरी किया है. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत कोवाड़ मोड़ व सिंह मोड़ के बीच के जंगल का है.
मुफस्सिल थाना के सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिन्हा के बयान पर मुफस्सिल थाना में 30.06.2005 के कांड संख्या 159/05 धारा 399 व 402 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में सब इंस्पेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि 30.06.2005 को उन्हें यह सूचना मिली थी कि एक अंबेसडर कार व दो बाइक पर सवार होकर अपराधी लूटपाट की नीयत से कोवाड़ मोड़ व सिंह मोड़ के बीच जंगल स्थित सड़क पर खड़े हैं. सूचना मिलने पर वे पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे, तब पुलिस को देख आरोपी भागने लगे.
कई आरोपी बीच जंगल में प्रवेश कर गये. पुलिस बल के जवानों ने एंबेसडर कार पर सवार अपराधियों को घेर कर पकड़ा. तलाशी लेने पर अपराधियों के पास हथियार बरामद किया गया है. सब इंस्पेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि सभी आरोपी घातक हथियार से लैस होकर लूटपाट की नीयत से वहां जमा हुए थे. इसके बाद पुलिस ने अदालत में सभी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया. लेकिन अदालत ने साक्ष्य नहीं मिलने पर सभी को बरी कर दिया है.
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