दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की सजा
गिरिडीह : विशेष न्यायाधीश सह जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राम बाबू गुप्ता की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में बक्सीडीह रोड भंडारीडीह निवासी मो इरशाद को धारा 376 भादवि में दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने इसी मामले में दस हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम […]
गिरिडीह : विशेष न्यायाधीश सह जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राम बाबू गुप्ता की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में बक्सीडीह रोड भंडारीडीह निवासी मो इरशाद को धारा 376 भादवि में दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने इसी मामले में दस हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने पोक्सो एक्ट(8) में पांच वर्ष की सजा, पांच हजार का जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है.
अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला बक्सीडीह रोड भंडारीडीह का है. 26.02.2016 को सूचिका के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 57/16 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में पीड़िता (14 वर्ष) ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा कि 26 फरवरी की दोपहर तीन बजे वह अपने घर पर अकेली थी और सब्जी काट रही थी. इसी दौरान स्थानीय 35 वर्षीय मो इरशाद उसके घर पर आया और उसका मुंह गमछा से बांधकर दुष्कर्म किया. नगर थाना पुलिस ने अदालत में मो इरशाद के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया.
अपर लोक अभियोजक सुनील चंद्र श्रीवास्तव ने अदालत में चिकित्सक, अनुसंधान पदाधिकारी समेत दस गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. साथ ही उन्होंने धारा 164 में मजिस्ट्रेट की गवाही भी करायी. इसके बाद अदालत ने धारा 376 भादवि में मो इरशाद को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना किया है. मामले में सूचक की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिन्हा ने बहस की. बाद में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री सिन्हा ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. इस फैसले के हाइकोर्ट में अपील करेंगे.
बोकारो के अपराधियों ने डाला था डाका
डुमरी के तेलखारा स्थित एसबीआइ के ग्राहक सेवा केंद्र में सोमवार को दिनदहाड़े डकैती का खुलासा पुलिस ने कर लिया है. दो बाइक पर सवार छह अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें भागने के दौरान दो पकड़े गये थे.डुमरी. डुमरी थाना क्षेत्र के तेलखारा स्थित स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से सोमवार को एक लाख दस हजार रुपये का डाका डालने वाले सभी अपराधी बोकारो जिले के गोमिया-तेनुघाट इलाके के रहनेवाले हैं.
इसका खुलासा गिरफ्तार किये गये दो आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में किया है. इन अपराधियों ने फरार चारों साथियों का नाम व पता भी बता दिया है. इसके बाद पुलिस ने गोमिया, साड़म, तेनुघाट समेत कई इलाके में छापेमारी की है. सोमवार को गिरफ्तार आरोपी गोमिया के होसिल के रहनेवाले अभय कुमार (पिता जगरनाथ प्रसाद) व इसी थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ बिरसाटोला निवासी मुकेश कुमार यादव (पिता शीतल गोप) को मंगलवार को जेल भेजा गया.
यह जानकारी प्रेस वार्ता में मंगलवार को डीएसपी मुख्यालय वन प्रमोद कुमार मिश्र ने दी. बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों के पास से लूटी गयी राशि में से 10 हजार रुपये, एक पल्सर बाइक, एक सीडी डीलक्स बाइक, एक रिवाल्वर बरामद की गयी है. बताया कि इन अपराधियों ने अपने साथियों का सारा डाटा दे दिया है. मिले डाटा पर पुलिस निरीक्षक बीरेंद्र कुमार राम, डुमरी थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी की जा रही है.