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पत्नी की हत्या मामला : पति को आजीवन कारावास
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या मामले में पति को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसी मामले में अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी किया है. यह मामला हीरोडीह थाना कांड संख्या 108/12 […]
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या मामले में पति को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसी मामले में अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी किया है. यह मामला हीरोडीह थाना कांड संख्या 108/12 की है. सूचक मृतका के मामा जागेश्वर यादव के बयान पर हीरोडीह थाना में कांड संख्या 108/12 के तहत मामला दर्ज हुआ था.
सूचक ने कहा था कि 22.10.2012 को उसकी भांजी कारी देवी की हत्या कर दी गयी थी. मामले में उसके पति रूदो यादव, भागी यादव व सोमरी यादव को नामजद अभियुक्त बनाया था. दर्ज प्राथमिकी के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने रूदो यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अन्य आरोपी पकड़े नहीं गये. सूचक प्राथमिकी में कहा था रूदो यादव अपनी जमीन को बेचना चाहता था, जबकि उसकी पत्नी कारी देवी जमीन बेचने के पक्ष में नहीं थी. इसी दौरान रूदो यादव का उसके गोतिया से विवाद चल रहा था और विवाद के कारण ही कारी देवी की हत्या कर दी गयी थी.
जमीन के कारण ही कारी देवी के साथ उसके गोतिया मारपीट करते थे और उसे रास्ता से हटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था. इस मामले में हीरोडीह थाना पुलिस ने रूदो यादव खिलाफ आरोप पत्र अदालत में समर्पित कर दिया. मृतका का नैहर इसी थाना क्षेत्र के खजमुंडा और ससुराल शिबूडीह में है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने 11 गवाहों के बयान का अदालत में परीक्षण कराया.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में रूदो यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा सुनाये जाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. चूंकि यह मुकदमा उन्हें झालसा के माध्यम से मिला था, इसलिए झालसा के माध्यम से ही वे उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे.
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