पांच अपराधियों को सात साल की सजा, 25-25 हजार जुर्माना
गिरिडीह : लगभग पांच वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाते पकड़ाये गये पांच अपराधियों को बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिन्हें सजा सुनायी गयी हैं उनमें बिहार के गया […]
गिरिडीह : लगभग पांच वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाते पकड़ाये गये पांच अपराधियों को बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जिन्हें सजा सुनायी गयी हैं उनमें बिहार के गया जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के खुर्द परसावा गांव के उदय भुईयां, अंबा थाना क्षेत्र के लेंबुआ गांव के राम बदन चौधरी, संजय कुमार, सिंधु कुमार एवं धर्मेंद्र कुमार को धारा 26(1) आर्म्स एक्ट में सात साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आठ माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसी प्रकार धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास की सजा सुनायी गयी है.
इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बता दें कि अदालत ने इन पांचों को सात मार्च को ही दोषी करार दिया था.