गिरिडीह : लोकसभा निर्वाचन के लिए गिरिडीह में 225 सेक्टर ऑफिसर प्रतिनियुक्त किये गये हैं. चुनाव आयोग द्वारा इन सेक्टर ऑफिसर को मतदान केंद्र पर पानी, छाया की व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए रैंप, शौचालय, टेलीफोन और इमारत की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उसकी जानकारी मांगी गयी है. इसके अलावा इन सेक्टर ऑफिसरों को नये मतदान केंद्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है. उन्हें मतदान केंद्र पर फोन नंबर एकत्र कर मोबाइल की संपर्कता सुनिश्चित करने की भी बात कही गयी है.
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने बताया कि सेक्टर ऑफिसरों को अप्राधिकृत प्रचार वाहनों की आवाजाही, संपत्ति को विरुपित करने, अनाधिकृत प्रचार, सार्वजनिक इमारतों या सरकारी वाहनों या सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग तथा एमसीसी के सभी संभव उल्लंघनों पर नजर रखते हुए रिपोर्ट तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है.
सेक्टर ऑफिसर को मतदान के पूर्व प्रमुख क्षेत्र में मतदाताओं को इवीएम का प्रदर्शन करने का भी दायित्व दिया गया है. उन्हें मतदाताओं के हेल्पलाइन नंबरों और उनके मतदान केंद्रों की सूचना देने का भी निर्देश दिया गया है. मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से पीइआर में उनके नाम और प्रविष्टियां की जांच करने के लिए सूचना देने की भी बात कही गयी है. मानचित्रण असुरक्षा को ले संवेदनशीलता संबंधी माप करने का भी निर्देश आयोग की ओर से दिया गया है.
असुरक्षित गांवों का पता लगाकर भेजनी है सूचना : भय और धमकी के प्रति असुरक्षित गांवों, बस्तियों तथा मतदाताओं के संभागों तथा वर्गों का पता लगाने की बात कही गयी है. साथ ही असुरक्षित माहौल बनाने वाले लोगों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है. मतदान की पूर्व संध्या पर सेक्टर ऑफिसर को सुनिश्चित करना है कि मतदान करवाने वाले दल तथा सभी सामग्री संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गयी है.
मतदान कर्मियों के बीच इवीएम के संचालन अथवा मतदान प्रक्रिया के विषय में अंतिम समय तक किसी प्रकार के संदेह को दूर करना है. मतदान वाले दिन सेक्टर ऑफिसर का दायित्व होगा कि मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल की स्थिति सुनिश्चित करायें. मॉक पोल स्थिति की सूचना आरओ को तीस मिनट के भीतर देनी होगी.
आचार संहिता उल्लंघन का एक भी मामला नहीं : लोक सभा चुनाव की घोषणा के बाद अबतक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन का एक भी मामला सामने नहीं आया है. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक द्वारा जारी रिर्पोट के मुताबिक सरकारी एवं निजी संपति से जुडे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन का मामला सामने नहीं आया है.
इसके अलावा दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर आदि से जुड़े और एमसीसी वॉयलेशन का कोई भी मामले सामने नहीं आया है. कहा कि उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री पाठक की ओर से लोकसभा निर्वाचन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन को लेकर विशेष निर्देश जारी किये गये हैं.
254 लाइसेंसी हथियार हुए सरेंडर : गिरिडीह. लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिले में कुल 254 लाइसेंसी हथियारों को जमा कराये गये, जिसमें छह लाइसेंसी हथियार शुक्रवार को सरेंडर कराये गये. इसकी जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने दी. बताया कि इसके अलावे नन बेलेबल वारंट से जुडे कुल 713 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जिसमें से 35 मामलों का निष्पादन शुक्रवार को किया गया. लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बरकार रखने को लेकर छह संवेदनशील इलाकों को चिह्नित किया गया है. साथ ही जातिगत और धार्मिक अपराध के मामलों से जुड़े 20 लोगों को भी रेखाकिंत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है.