नाबालिग से दुष्कर्म में सश्रम आजीवन कारावास

गिरिडीह :शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. पोक्सो की विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है. दुष्कर्मी नंदू बगोदर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. भादवि की धारा 376 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2019 5:28 AM

गिरिडीह :शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. पोक्सो की विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है.

दुष्कर्मी नंदू बगोदर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. भादवि की धारा 376 एवं 4 पोक्सो एक्ट 2012 में सुनायी गयी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दुष्कर्मी पीड़िता के मौसेरा भाई का दूर का रिश्तेदार है. लगभग सवा साल में इस मामले में अदालत का फैसला आया है. अदालत ने 29 जुलाई को ही नंदू को इस मामले में दोषी ठहराया था.

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