गिरिडीह : पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्र कैद

गिरिडीह : जिला जज प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सोमवार को पति रघु ठाकुर की हत्या के मामले में पत्नी बेबी देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसके अलावा सात वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना भी किया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2019 9:27 AM
गिरिडीह : जिला जज प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सोमवार को पति रघु ठाकुर की हत्या के मामले में पत्नी बेबी देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसके अलावा सात वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना भी किया. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
यह मामला 13 मार्च, 2017 का है. बताया जाता है कि झगड़े में पति को ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और साक्ष्य छिपाने के लिए आग लगाकर शव को जलाने का प्रयास भी किया था. डुमरी थाना के कुलगो गांव के रघु ठाकुर की मां सोहवा के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया था.बाद में पुिलस जांच में सच सामने आया.

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