सजा पर सुनवाई 19 को, मामला जिले के तिसरी थाना क्षेत्र का
गिरिडीह : पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया है. सजा पर अदालत 19 फरवरी को सुनवाई करेगी.
यह मामला जिले के तिसरी थाना क्षेत्र का है. 15 वर्षीय किशोरी के बयान पर तिसरी थाना में 29.10.2018 को मामला (कांड संख्या 61/18) दर्ज हुआ था. इसमें पीड़िता ने कहा था कि वह कक्षा सात की छात्रा है और प्रत्येक दिन की तरह उस दिन सुबह नौ बजे अपने घर से स्कूल जा रही थी.
घर से स्कूल जाने के क्रम में जंगल पड़ता है. जब वह जंगल के पास पहुंची तो उस ओर से एक लड़का निकलकर उसकी तरफ आने लगा, जबकि दूसरा लड़का झाड़ी में छिपा हुआ था. पहले वाले लड़के ने उसका मुंह दबा दिया और उसे चाकू दिखाने लगा. इसी बीच झाड़ी में छिपा लड़का वहां पहुंचा, उसने चेहरे में रूमाल बांध रखा था. दोनों लड़के जबरन उसे झाड़ी की ओर ले गये और विरोध करने के बाद भी दोनों ने बारी-बारी के साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता ने बताया कि उसने दोनों लड़के को कभी नहीं देखा था, उनकी उम्र 18-19 वर्ष की होगी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के क्रम में इस घटना में तिसरी थाना अंतर्गत गंभरियाटांड़ के एक युवक प्रमोद कुमार साव का नाम आया.
इसके बाद पुलिस ने अदालत में उसके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में 14 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. मामले में अदालत ने धारा 376 आइपीसी तथा पोक्सो अधिनियम छह के तहत प्रमोद कुमार साव को दोषी पाया है.