हत्या के मामले में एक दोषी, सजा पर सुनवाई 24 को
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सोमवार को बगोदर के जगदीश यादव की हत्या के मामले में अर्जुन यादव को दोषी पाया है. सजा पर अदालत 24 फरवरी को सुनवाई करेगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत कोड़ाडीह गांव का है. जगदीश यादव की पत्नी सत्या देवी के आवेदन पर […]
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सोमवार को बगोदर के जगदीश यादव की हत्या के मामले में अर्जुन यादव को दोषी पाया है. सजा पर अदालत 24 फरवरी को सुनवाई करेगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत कोड़ाडीह गांव का है. जगदीश यादव की पत्नी सत्या देवी के आवेदन पर बगोदर थाना में मामला (कांड संख्या 183/09) दर्ज कराया गया था. इसमें सत्या देवी ने कहा था कि 14.07.2009 को वह अपने पति जगदीश यादव के साथ सुबह गांव के दक्षिण भाग में सिमर नदी के पास गयी थी.
वहां उसके खेत में धान का बीज रोपा गया था, वहां अपना काड़ा लेकर चराने के लिए गयी थी. वह अपने पति के साथ धान बीज की रखवाली कर रही थी. इसी बीच करीब 12 बजे दिन नदी के उस पार से उसके गांव के कामेश्वर यादव का दो काड़ा उसके खेत में घुस गये और बीज को नुकसान पहुंचाने लगे. उसके पति काड़ा को हांक कर दूर भगा रहे थे.
इसी बीच कामेश्वर यादव की मां बंधनी देवी तथा बहन हेमंती देवी वहां आकर बकझक करने लगे और यह सूचना अपने घर जाकर दी. इसी बीच कामेश्वर यादव, अर्जुन यादव, उत्तम यादव, टिपन यादव, ढिलो यादव, बबनी यादव, जागेश्वर यादव लाठी-डंडा से लैस होकर वहां पहुंचे और उसके पति को मारकर घायल कर दिया. इलाज के लिए वह अपने पति को बगोदर अस्पताल ले गयी, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.
इस घटना के बाद बगोदर थाना में धारा 323, 341, 307, 302/34 भादवि के तहत मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद अर्जुन महतो के खिलाफ अदालत में चार्जशीट समर्पित की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में आठ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. अदालत ने जगदीश यादव की हत्या के मामले में अर्जुन यादव को दोषी पाया है.