खोरीमहुआ में चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू
राजधनवार. विधानसभा चुनाव की अधिसूचना का धनवार खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर एसडीएम रविशंकर विद्यार्थी ने सोमवार को अनुमंडल क्षेत्र में 144 धारा लागू करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है. आदेश में अनुमंडल क्षेत्र के धनवार, गावां, तिसरी, देवरी व जमुआ में निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुज्ञप्ति […]
राजधनवार. विधानसभा चुनाव की अधिसूचना का धनवार खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर एसडीएम रविशंकर विद्यार्थी ने सोमवार को अनुमंडल क्षेत्र में 144 धारा लागू करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है. आदेश में अनुमंडल क्षेत्र के धनवार, गावां, तिसरी, देवरी व जमुआ में निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन करने पर रोक लगायी गयी है. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने, लाठी-भाला या पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ जमा होने तथा बिना अनुमति बैठक, सभा, जुलूस व नुक्कड़ सभा करने पर भी पाबंदी लगायी गयी है. हालांकि पुलिस बल, अर्धसैनिक बल व बैंक गार्ड को शस्त्र लेकर चलने पर मनाही नहीं है. वैवाहिक समारोह व धार्मिक समारोह में आदेश को शिथिल माना गया है. मतदान के लिए एकत्रित मतदाता, मतदान कर्मी, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सरकारी, बैठक, बस पड़ाव में प्रतीक्षारत यात्री व बस में सवार यात्रियों पर यह निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा. इस बाबत ज्ञापांक 2048 दिनांक 26.10.14 जारी कर दिया गया है.