हत्या के मामले में तीन लोग दोषी करार

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता नंबर टू की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. घटना 23 जून 2008 की है. उस दिन देवरी थानांतर्गत पतरवा में आपसी विवाद के एक मामले में भुचरोबाद निवासी रामेश्वर दास की हत्या कर दी गयी थी. हत्या कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2014 6:03 PM

गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार गुप्ता नंबर टू की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. घटना 23 जून 2008 की है. उस दिन देवरी थानांतर्गत पतरवा में आपसी विवाद के एक मामले में भुचरोबाद निवासी रामेश्वर दास की हत्या कर दी गयी थी. हत्या कर लाश छिपाने के आरोप में देवरी थाना में कांड संख्या 92/08 भादवि की धारा 302, 201/34 के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले में मृतका की पत्नी पर्वतिया देवी ने मथुरा दास, झनिया देवी व गोवर्धन दास को नामजद अभियुक्त बनाया. इस मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 22 दिसंबर को होगी. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता कंचन माला व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुमार वर्मा ने बहस की.

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