दहेज हत्याकांड में दो दोषी करार

गिरिडीह. दहेज हत्याकांड के एक मामले में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी. मामला सरिया थाना अंतर्गत चिचाकी का है. 19.08.2012 को सरिया थानांतर्गत चिचाकी में दहेज को लेकर बिला देवी को पीट-पीटकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2015 7:03 PM

गिरिडीह. दहेज हत्याकांड के एक मामले में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी. मामला सरिया थाना अंतर्गत चिचाकी का है. 19.08.2012 को सरिया थानांतर्गत चिचाकी में दहेज को लेकर बिला देवी को पीट-पीटकर व गरदन दबाकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में परिवादी विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत उरगी निवासी बिल्टू महतो के आवेदन पर बगोदर थाना कांड संख्या 238/12 भादवि की धारा 304/बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसमें बिल्टू महतो ने कहा कि बिला देवी की हत्या ससुराल वालों ने दहेज में 50 हजार नगद व मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण की है. उसने यह भी कहा कि दहेज को लेकर ससुराल वाले उसकी बेटी के साथ मारपीट भी करते थे. मामले में पुलिस ने बिल्टू महतो के आवेदन पर चिंतामण महतो, टहल महतो, चंदवा देवी व रूकवा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया. इस मामले में अदालत ने चंदवा देवी को जहां रिहा कर दिया, वहीं ससुर टहल महतो व सास रूकवा देवी को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदीप कुमार दास व बचाव पक्ष की ओर से ज्योतिष कुमार सिन्हा ने बहस की.

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