किशोरी के अपहरण मामले में एक दोषी करार

गिरिडीह : किशोरी के अपहरण मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 226/4 व एसटी संख्या 398/4 में अदालत ने बरवाडीह निवासी अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया को दोषी पाया. मामले में जिला पुलिस बल के जवान जनक मिश्र पिता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 3, 2013 2:07 AM

गिरिडीह : किशोरी के अपहरण मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 226/4 एसटी संख्या 398/4 में अदालत ने बरवाडीह निवासी अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया को दोषी पाया.

मामले में जिला पुलिस बल के जवान जनक मिश्र पिता स्व पंडित बालगोविंद मिश्र मकदुमपुर जहानाबाद ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 226/4 दिनांक 13.08.04 को यह शिकायत की थी कि उनकी 16 वर्षीय नतनी को बरवाडीह निवासी असफाक अंसारी उर्फ मुखिया, अनवर अंसारी, सफीक अंसारी, नजमुन निशा, सलमा खातून, कमरून निशा साहीना खातून ने शादी की नियत से भगा कर ले गया.

इसी मामले में सोमवार को अदालत ने अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया को दोषी पाया और सजा की तिथि 10 सितंबर को मुकर्रर की है. इस मामले में सरकारी पक्ष से अधिवक्ता दीपक सिन्हा बचाव पक्ष से एसके मित्र तथा खूबलाल साहू ने बहस किया.

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