हत्या के मामले में पंद्रह दोषी करार
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के मामले में पंद्रह लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई होगी. मामला डुमरी थाना अंतर्गत मंगलु आहर का है. 24 जून 2001 को जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें […]
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के मामले में पंद्रह लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई होगी. मामला डुमरी थाना अंतर्गत मंगलु आहर का है.
24 जून 2001 को जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें थानू महतो व हुलास महतो की घटनास्थल पर मौत हो गयी थी. वहीं 16 लोग जख्मी हो गये थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता भरतनाथ सिंह ने 21 गवाहों का बयान कराया. एसटी नं. 26/02 व 24/03 में अदालत ने जानकी महतो, बासुदेव महतो, सुरेश महतो, कटी महतो, जागेश्वर महतो, धनेश्वर महतो को दाषी पाया है. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर लाल खेतान ने बहस की.