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डुमरी विधायक जगरनाथ महतो व उनके समर्थकों पर एफआइआर-हॉकरों के समर्थन में ट्रेन में मूंगफली बेचना पड़ा महंगा-गोमो आरपीएफ में विधायक समेत 14 अन्य पर मामला दर्ज-प्राथमिकी में रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144, 145 व 146 का उल्लेख————————————————-विधायक पर क्या हैं आरोप-विधायक अपने समर्थकों के साथ बेटिकट रेलवे परिसर में प्रवेश किये-जम कर हो-हंगामा […]

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डुमरी विधायक जगरनाथ महतो व उनके समर्थकों पर एफआइआर-हॉकरों के समर्थन में ट्रेन में मूंगफली बेचना पड़ा महंगा-गोमो आरपीएफ में विधायक समेत 14 अन्य पर मामला दर्ज-प्राथमिकी में रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144, 145 व 146 का उल्लेख————————————————-विधायक पर क्या हैं आरोप-विधायक अपने समर्थकों के साथ बेटिकट रेलवे परिसर में प्रवेश किये-जम कर हो-हंगामा किया-रेलवे स्टेशन व ट्रेन में रेलवे की बिना अनुमति के अवैध वेंडर के रूप में सामान बेचा-रेलवे (सरकारी) के काम में बाधा उत्पन्न कियासंवाददाता, धनबादडुमरी से झामुमो विधायक जगरनाथ महतो को हॉकरों के समर्थन में ट्रेन में मूंगफली बेचना महंगा पड़ा. शुक्रवार को गोमो आरपीएफ पोस्ट में उन पर मामला (केस संख्या 225-15) दर्ज कर लिया गया. दर्ज प्राथमिकी में विधायक श्री महतो व उनके समर्थक गौरीशंकर महतो, अनुग्रह नारायण सिंह, यदु महतो, मो समिद तथा आठ-दस लोगों को आरोपित बनाया गया है. अब आरपीएफ पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. इससे पूर्व गुरुवार को आरपीएफ के सीनियर रेल कमांटेंड डॉ एएन झा ने विधायक जगरनाथ महतो के खिलाफ कार्रवाई के लिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरावं को पत्र लिखा था. साथ ही रेलवे के स्तर पर भी कार्रवाई की बात कही थी. ऐसी संभावना जतायी गयी थी कि आजकल में विधायक पर मामला दर्ज हो सकता है. गोमो-गढ़वा पैसेंजर में चढ़े थे डुमरी विधायकविधायक जगरनाथ महतो बीते मंगलवार को चंद्रपुरा स्टेशन पर गोमो-गढ़वा पैसेंजर में सवार हुए थे. उन्होंने अवैध हॉकरों के समर्थन में मूंगफली बेची थी. रेलवे के नियमों के अनुसार, उन्होंने रेलवे एक्ट का खुलेअाम उल्लंघन किया. वाकये के बाद से ही धनबाद रेल मंडल में कार्रवाई की कवायद तेज हो गयी थी. अधिकारियों ने बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष को पूरे प्रकरण से अवगत कराने का निर्णय लिया था.

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