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आरपीएफ के चेकिंग अभियान में 7 धराए, लगा जुर्माना

ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करने के आरोप में पांच युवकों पर रेलवे अधिनियम की धारा 156, महिला डिब्बे में बैठे पुरुष पर रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत केस दर्ज कर इन्हें रेलवे दंडाधिकारी धनबाद के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया. दंडाधिकारी ने निर्धारित जुर्माने की राशि की वसूली कर सभी को मुक्त किया.

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हजारीबाग रोड की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया. इसका नेतृत्व आइपीएफ अरुण राम कर रहे थे. इस दौरान गया-आसनसोल ईएमयू सवारी गाड़ी में पायदान पर यात्रा करने के आरोप में पांच युवक पकड़े गए. इन पर रेलवे अधिनियम की धारा 156 कायम की गई. जबकि महिला डिब्बे में अनधिकृत रूप से सफर करने के आरोप में एक पुरुष रेल यात्री पकड़ा गया. उसपर रेलवे अधिनियम की धारा 162 पंजीकृत की गई. इसके अलावा नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति धराया. उक्त सभी पकड़े गए लोगों को आरपीएफ पोस्ट लाया गया. इन्हें रेलवे दंडाधिकारी धनबाद के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया. पकड़े गए लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया और भविष्य में किस प्रकार की गलती नहीं करने की बात कही. इसके बाद दंडाधिकारी ने निर्धारित जुर्माने की राशि की वसूली कर सभी को मुक्त किया. अभियान में प्लेटफॉर्म ड्यूटी में लगे आरपीएफ स्टाफ शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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