Giridih News :ठगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Giridih News :जिला जज तृतीय कमलजीत चोपड़ा ने बुधवार को जालसाजी और ठगी के मामले में आरोपी सुजीत गोप की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

By Prabhat Khabar News Desk | February 13, 2025 12:02 PM

जिला जज तृतीय कमलजीत चोपड़ा ने बुधवार को जालसाजी और ठगी के मामले में आरोपी सुजीत गोप की जमानत अर्जी खारिज कर दी. मालूम रहे कि नवीन कुमार राय ने सुजीत गोप व अन्य के विरुद्ध गिरिडीह नगर थाना में कांड (संख्या 144/ 24) दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया है कि सुजीत व्यापार करने के नाम पर अलग-अलग तिथि में उनसे करीब 77 लाख रुपये बतौर मित्रवत ऋण लिया था. पैसा देने में वह आनाकानी करने लगा. जब उन्होंने छानबीन की, तो पता चला कि सुजीत ने उन्हें कुछ जाली दस्तावेज दिखाकर उनसे रुपये ठग लिया है. जिस कंपनी में उन्होंने अपनी धनराशि निवेश करने की बात कही थी, वह अनुसंधान के दौरान फर्जी निकली. सूचक पक्ष की ओर से अधिवक्ता चुन्नूकांत और आरोपी की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने बहस की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि उनका अभियुक्त निर्दोष है, और उन्होंने कोई जालसाजी नहीं की है, बल्कि यह एक व्यापारिक ट्रांजेक्शन है. इसमें नफा-नुकसान होता रहता है. वहीं दूसरी ओर सूचक पक्ष के अधिवक्ता चुन्नूकांत ने इस बात पर बल दिया है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है. अभियुक्त सुजीत कुमार ने फर्जी कागज बनाये. जाली दस्तावेज को सही बताते हुए उसका दुरुपयोग किया है. फर्जी कागज के आधार पर उन्होंने सूचक की राशि हड़प ली. इसलिए प्रार्थी जमानत का हकदार नहीं है. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायालय का फैसला आने के बाद सूचक नवीन राय ने कहा कि न्यायालय में सत्य की जीत हुई है. उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी अनुसंधान जारी है. यहां से जमानत रद् हुई है, तो अब वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे.

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