गिरिडीह : गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया गया है. सीओ रवींद्र कुमार सिन्हा ने यह मामला गिरिडीह मुफस्सिल थाना में दर्ज कराया है. बता दें कि अप्रैल 2018 में हुए गिरिडीह नगर निगम के चुनाव में सुनील कुमार पासवान ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर आरक्षण का लाभ लिया था.
इस मामले में सुनील पासवान के जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध पाते हुए जेएमएम के अध्यक्ष संजय सिंह ने जांच की मांग की थी. जांच के बाद 13 प्रत्याशियों में से छह प्रत्याशियों का जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया था.
इसमें मेयर सुनील कुमार पासवान का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड के निर्देश के आलोक में गिरिडीह के अंचलाधिकारी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था. इसी मामले को लेकर अंचलाधिकारी श्री सिन्हा ने मेयर के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दायर किया है. यह मामला मुफस्सिल थाना के कांड संख्या 58/2020 में भादवि की धारा 420, 465, 466, 468, 471 के तहत दर्ज किया गया है.
क्या है आरोप : दर्ज प्राथमिकी में सीओ श्री सिन्हा ने कहा है कि जाति छानबीन कमेटी ने यह पाया कि आवेदक सुनील कुमार पासवान ने गलत एवं भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था. धोखाधड़ी तथा सत्य को छिपाने का मामला है, जो अपराध की श्रेणी में आता है. प्राथमिकी में कहा गया है कि बिहार के स्थायी निवासी को झारखंड राज्य में एससी-एसटी का लाभ देय नहीं है.
इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में दायर एलपीए नंबर 282/215 एवं एनालोगस वादों में दिनांक 24 फरवरी, 2020 को पारित आदेश का भी हवाला दिया गया है. मामले को मुफस्सिल थाना में दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी मुफस्सिल थाना के निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर को दी गयी है.