पुलिस की गिरफ्त से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भगा ले जाने के मामले में केस दर्ज
थाना क्षेत्र के चतरो-देवरी मुख्य मार्ग पर घासीडीह (सिरनाटांड़) के पास पुलिस की गिरफ्त से अवैध बालू लदा ट्रेक्टर को जबरन भगा ले जाने के मामले में देवरी थाना में वाहन चालक सह मालिक सहित दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
देवरी.
थाना क्षेत्र के चतरो-देवरी मुख्य मार्ग पर घासीडीह (सिरनाटांड़) के पास पुलिस की गिरफ्त से अवैध बालू लदा ट्रेक्टर को जबरन भगा ले जाने के मामले में देवरी थाना में वाहन चालक सह मालिक सहित दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.देवरी के अंचलाधिकारी कुमार बंधु कच्छप की लिखित शिकायत पर कार्रवाई की गयी है. शनिवार को देवरी के थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने मामले जानकारी दी. अंचलाधिकारी ने देवरी थाना में दिए आवेदन में कहा है कि बीते गुरुवार (13 जून) की शाम में देवरी के थाना प्रभारी व सशस्त्र बल के साथ अवैध रूप बालू उत्खनन व परिवहन करने वालों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया. इसी क्रम में चतरो के पास एक ट्रैक्टर से बालू का परिवहन करते देखा गया. पुलिस बल के सहयोग से वाहन चालक से बालू से संबंधित कागजात की मांग किया गया. इसमें वाहन चालक ने क्सी भी प्रकार के वैध कागजात नहीं दिखाये.कागज नहीं दिखाने पर वाहन को जब्त कर देवरी थाना लाया जा रहा था. इसी क्रम में घासीडीह (सिरनाटांड़) के पास वाहन चालक अचानक वाहन को हाइड्रोलिक कर ट्रैक्टर की डाला में लदे बालू को बीच सड़क पर गिरा दिया और ट्रेक्टर को लेकर वहां से भाग निकला. वाहन चालक के द्वारा पुलिस प्रशासन को गाली देने व अवैध तरीके से बालू का उठाव करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए ट्रेक्टर के मालिक सह चालक मिथिलेश कुमार भैया व गोविंद भैया दोनों ग्राम बांसडीह झारखंड खनिज सामुनादन नियमावली के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है