नशीली दवाओं का कारोबार करने के मामले में फर्जी चिकित्सक को साढ़े तीन साल की सजा

अवैध क्लिनिक का संचालन कर नशीली दवाइयों का कारोबार करने के मामले में गिरिडीह के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने हीरोडीह के किमापहरी निवासी जमाल अंसारी को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 30, 2024 11:21 PM

अवैध क्लिनिक का संचालन कर नशीली दवाइयों का कारोबार करने के मामले में गिरिडीह के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने हीरोडीह के किमापहरी निवासी जमाल अंसारी को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही, एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एनडीपीएस एक्ट 22 के तहत एक साल की सजा और 10000 रुपये का जुर्माना और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत साढ़े तीन साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला हीरोडीह थाना क्षेत्र के बसकुपाय गांव का है. जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि बसकुपाय गांव में एक अवैध क्लिनिक और दवा दुकान का संचालन किया जा रहा है. जमुआ के तत्कालीन प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बालमुकुंद राय ने 31 जनवरी, 2013 को क्लिनिक में छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध दवा के साथ-साथ कई उपकरण भी बरामद किये. जांच-पड़ताल में अधिकारियों को जानकारी मिली कि जमाल अंसारी नामक व्यक्ति अवैध क्लिनिक का संचालन कर रहा है. घर से ही अवैध तरीके से दवाइयां भी बेच रहा है. क्लिनिक में नशीली दवाइयों का होता था कारोबार : छापेमारी के दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि कई अवैध कार्यों का संचालन उक्त क्लिनिक में किया जा रहा था. नशीली दवाइयां भी छापेमारी में बरामद की गयीं. सूचना के मुताबिक, लंबे समय से नशीली दवाइयां अवैध दवाखाना से बेची जाती थीं. साथ ही, गर्भपात जैसा अवैध कार्य भी क्लिनिक में कराया जा रहा था. पूछताछ के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि जमाल अंसारी फर्जी डॉक्टर के रूप में क्लिनिक में काम कर रहा था. जब जांच अधिकारियों ने जमाल अंसारी से मेडिकल की डिग्री प्रस्तुत करने को कहा, तो वह कोई भी डिग्री दिखा पाने में असफल रहा. छापेमारी के बाद हीरोडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

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