जमुआ. जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने जमुआ के डोर स्टेप डिलेवरी (डीएसडी) अभिकर्ता अनुज कुमार यादव को शोकॉज किया है. उन्होंने कार्यालय के पत्रांक 721/ 24 के आलोक में स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि पिछले दिनों जमुआ जेएसएफसी गोदाम प्रबंधक द्वारा 24 -5, 2024 को एक पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय गिरिडीह को सौंपा है. जिसमें कहा गया है कि जमुआ गोदाम के सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं तक खाद्यान्न पहुंचाने को ले डीएसडी द्वारा दिनांक 23.5.2024 से वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. जिसमें माह मई 2024 के एनएफएसए एवं माह अप्रैल का चना दाल वितरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं लाभुकों तक खाद्यान्न का ससमय नहीं पहुंचना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उलंघन है. खाद्यान्न ससमय नहीं पहुंचाने की स्थित कार्डधारियों काे विषम परिस्थितियों के लिए डीएसडी को जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने डीएसडी संवेदक को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की जबाब मांगा है. कहा है कि कार्यालय के आदेशों का अवहेलना करने पर निवेदा को काली सूची में अंकित किया सकता है. इधर डीएसओ द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक को स्पष्टीकरण किये जाने को ले डीलर संघ ने साधुवाद दिया है. बता दें कि जमुआ में डोर स्टेप डिलेवरी के संवेदक की मनमानी को ले प्रभात खबर ने 28.05.24 के अंक में -डीएसडी की लचर व्यवस्था से अनियमित हो गया राशन का उठाव और वितरण- शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. खबर प्रकाशन के बाद विभाग गंभीर हुई और डीएसडी संवेदक को शोकॉज किया गया.
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