एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गिरिडीह श्रीकांत यशवंत विस्पुते की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने व नाम निर्देशन की समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिये गये. बैठक राजनीतिक दलों के जिलाध्य व प्रतिनिधियों मौजूद थे. बैठक में एमसीएमसी सर्टिफिकेशन, सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप आदि की भी जानकारी दी गयी. एसडीओ ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सरकारी वाहन का प्रयोग राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और चुनाव प्रचार आदि से जुड़े अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाना है. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा नया बैंक एकाउंट खोला जाना है. यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से हो सकता है. यदि नाम निर्देशन अवधि अथवा इसके उपरांत किसी व्यक्ति के द्वारा चुनाव लड़ने के प्रयोजन से खाता खोलने हेतु आग्रह किया जाता है तो संबंधित बैंक के द्वारा प्राथमिकता देते हुए उस व्यक्ति का खाता खोला जायेगा. साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी/ उसके अभिकर्ता के द्वारा उक्त खाते से किये जानेवाले ट्रांजेक्शन में बैंक के द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी. कहा कि वाहनों के काफिले के नियमों के अनुसार बाइकों की संख्या सीमित की जा सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर 10 से अधिक वाहनों के काफिले में चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी. 10 से ज्यादा वाहनों वाले सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जायेगा, भले ही उनमें केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री या कोई अन्य व्यक्ति हो. कहा कि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठकों के लिए उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या कोई भी ध्वनि प्रवर्धक, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहन पर लगा हो या स्थिर स्थिति में हो, उसका उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं किया जायेगा.
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