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Giridih News :केआइटी मामले में प्राथमिकी दर्ज, आठ आरोपित

Giridih News :खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआइटी) में ताला तोड़कर दस्तावेजों की लूटपाट करने के मामले में बेंगाबाद थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

गिरिडीह. खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआइटी) में ताला तोड़कर दस्तावेजों की लूटपाट करने के मामले में बेंगाबाद थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. बता दें कि सोमवार को लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने केआइटी के मेन गेट का ताला तोड़ने के बाद कार्यालय का भी ताला तोड़ा और दस्तावेजों को बोरा में भरकर लेकर चलते बने. इस दौरान हमलावरों ने वहां तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट की गयी. पुलिस ने केआइटी के प्रभारी प्राचार्य के लिखित आवेदन पर कांड संख्या 6/2025 में धारा 162(2)/115(2)/329(3)/303(2)/324(6)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में सचिन सिंह, आशुतोष कुमार पांडेय, शंभूनाथ सिंह, सतपाल सिंह, आलोक कुमार पांडेय, लक्ष्मीकांत भारती, पप्पू यादव और मकसूद अंसारी को नामजद और लगभग 20 अज्ञात आरोपी बनाये गये हैं.

हाइकोर्ट के आदेश का हो रहा है अवमानना : अरविंद

इधर विवेकानंद एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद कुमार का कहना है कि उनके ट्रस्ट के अधीन केआइटी है और पिछले दिनों उनके संस्थान में कुछ लोगों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है. बताया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वे पूर्व में ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं. यह कदम हाइकोर्ट के आदेश की अवमानना है. कहा कि हाइकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति कॉलेज के सुचारू रूप से संचालन में बाधित नहीं करेगा. इसके बावजूद कुछ लोग हाइकोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए कॉलेज परिसर में तोड़फोड़, मारपीट और लूटपाट कर रहे हैं. इससे जहां छात्रों में दहशत है, वहीं दूसरी ओर संस्थान के शिक्षक और कर्मी भी भयभीत हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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