कैंप के पहले दिन कुल 55 आवेदन आये, इनमें योग्य पाए गए 35 खाद्य कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन निर्गत किया गया. खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार के लिए लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. कैंप में हॉकर-स्ट्रीट फूड वेंडर समेत कई खाद्य कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन कुमार ने बताया कि यह कैंप गुरुवार को भी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सदर अस्पताल कैंपस में आयोजित किया जाएगा.
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