Giridih News: पत्थर खदान में छापेमारी मामले में पूर्व मुखिया श्यामदेव व एक अन्य पर मामला दर्ज

Giridih News: जिला खान निरीक्षक अभिजीत मजूमदार ने जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी गांव निवासी सह पूर्व मुखिया श्यामदेव हाजरा व पिंटू उर्फ अंग्रेज हाजरा के विरुद्ध पत्थर के अवैध उत्खनन के आरोप में जमुआ थाना कांड संख्या 232 /24 के तहत मामला दर्ज कराया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 2, 2024 11:59 PM
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आवेदन में कहा है कि 30 नवंबर की शाम को जमुआ थाना की पुलिस बल के साथ लताकी गांव में अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान की जांच करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान लताकी मौजा में एक पोकलेन मशीन को खनन कार्य करते हुए पाया गया. पुलिस बल को देखकर पोकलेन चालक स्थल पर ही पोकलेन छोड़कर खदान की पूरब दिशा से भागने लगा. पीछा करने के बावजूद वह भागने में सफल हो रहा. नीचे खदान में जांच करने पर भारी मात्रा में विस्फोटक प्लास्टिक में रखा पाया गया. खनन क्षेत्र की मापी करने पर 432 फीट लंबा, 93 फीट चौड़ा व 18 फीट गहरा खनन कार्य किया पाया गया. इसमें 723166 सीएफटी पत्थर खनन किया गया है. इससे सरकार को अनुमानित राशि एक करोड़ 2 लाख 40 हजार रुपये की क्षति की हुई है. कार्यालय अभिलेख के अनुसार उक्त स्थल पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है. आसपास के ग्रामीणों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उक्त खनन कार्य श्यामदेय हाजरा पिता जमुना हाजरा साकिन लताकी थाना जमुआ व पिंटू उर्फ अंग्रेज हाजरा पिता किशुन दास साकिन माधोपुर पो नयासांखो थाना देवरी दोनों जिला गिरिडीह द्वारा किया जा रहा है. खान निरीक्षक अभिजीत मजूमदार ने कहा कि उक स्थल पर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 26 मई 2023 को जमुआ थाना में कांड सं 215/23 दिनांक 20 मई 2023 और 24 नवंबर 2023 को जमुआ थाना में कांड सं0 434/23 में मैंने प्राथमिकी दर्ज करायी. इसके बावजूद आरोपी बल व दबंग होने का धौंस दिखाकर पत्थर उत्खनन करते रहे. गौरतलब हो कि कोई भी व्यक्ति बिना खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है. ऐसा करना खान व खनिज विकास व विनियम 1957 की धारा 4 का स्पष्ट उल्लंघन है. अधिनियम के तहत धारा 21 के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है. और झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम चार व 54 का उल्लंघन किया है.

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