Giridih News: मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा
Giridih News: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने मारपीट के एक मामले में देवर को एक साल की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में गांडेय थाना क्षेत्र के हड़माडीह में मारपीट की घटना घटी थी.
गुड़िया टुडू ने गांडेय थाना में दिये गये आवेदन में आरोप लगाया था कि वह जब गर्म पानी फेंकने जा रही थी तो उसके देवर कुमार हांसदा ने जान मारने की नीयत से उसपर हमला किया. सब्बल से उसपर वार किया गया. हो-हल्ला करने पर किसी तरह उसकी सास ने उसे बचाया. इस मामले में गुड़िया के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस जांच की और अपना अनुसंधान रिपोर्ट सौंपा. जिसपर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कमलजीत चोपड़ा की अदालत ने कुमार हांसदा को दोषी ठहराया और फिर उसे एक वर्ष की सजा सुनायी गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है