Giridih News: नाबालिग छात्रा का अपहरण करने वाले को 10 साल की सजा

Giridih News: अदालत ने अभियुक्त राहुल के विरूद्ध दस साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में आदेश दिया गया है कि उसे तीन से छह माह तक का अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 23, 2024 11:07 PM
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नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को दस साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है. अभियुक्त राहुल कुमार शर्मा ने सात साल पहले एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम व पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 18 सितंबर को राहुल कुमार शर्मा को दोषी ठहराया था. सोमवार को अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने अभियुक्त राहुल के विरूद्ध दस साल की सजा और 35 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में आदेश दिया गया है कि उसे तीन से छह माह तक का अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

घर से ट्यूशन जाने के क्रम में रास्ते से किया गया था अपहरण

बता दें कि घटना 11 फरवरी, 2017 की है. नाबालिग छात्रा अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए प्रात: नौ बजे निकली थी. लेकिन शाम तक वापस नहीं आयी. वापस नहीं आने के कारण घर के लोग परेशान होकर खोजना शुरू किया. इसी बीच पीड़िता के भाई ने बताया कि दो दिन पूर्व राहुल कुमार शर्मा ने बहन का पीछा किया था. इसके लिए उसकी बहस भी राहुल के साथ हुई थी. इसी दौरान राहुल ने दो दिनों के अंदर अगवा कर हत्या करके फेंक देने की धमकी दी थी. इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने गिरिडीह नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की अनुसंधान कर अदालत को पूरी स्थिति से अवगत कराया. नगर थाना में यह मामला भादवि की धारा 366/363 और 12 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसके मूर्ति बहस कर रहे थे. श्री मूर्ति ने बताया कि इस मामले में वे उंची अदालत में मामले को ले जायेंगे.

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