Giridih News: छेड़खानी करने वाले को पांच साल की सजागिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम सह स्पेशल जज (पोस्को एक्ट) यशवंत प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को छेड़खानी करने वाले एक अपराधी को पांच साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही अपराधी को पांच हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है. गावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर माल्डा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना की राशि 5000 नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इसके अलावा अदालत ने भादवि की धारा 452 में पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त करावास काटनी पड़ेगी.

Giridih News: गावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर माल्डा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना की राशि 5000 नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 6, 2024 12:18 AM
an image

जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम सह स्पेशल जज (पोस्को एक्ट) यशवंत प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को छेड़खानी करने वाले एक अपराधी को पांच साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही अपराधी को पांच हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है. गावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर माल्डा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना की राशि 5000 नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इसके अलावा अदालत ने भादवि की धारा 452 में पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त करावास काटनी पड़ेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Exit mobile version