नये भारतीय आपराधिक कानून को लागू करने के लिए गिरिडीह तैयार
नये भारतीय आपराधिक कानून को लागू करने के लिए गिरिडीह जिला पूरी तरह से तैयार है. पुलिस विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. ऑनलाईन व डिजिटलाईजेशन को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए मॉक ड्रील एक-दो दिन पूर्व हीं कर लिया गया था.
नये भारतीय आपराधिक कानून को लागू करने के लिए गिरिडीह जिला पूरी तरह से तैयार हो गया है. पुलिस विभाग ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है. ऑनलाईन और डिजिटलाईजेशन को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए मॉक ड्रील एक-दो दिन पूर्व हीं कर लिया गया था. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिग सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गयी है. जिले के सभी 27 थानों को नेटवर्क से जोङ दिया गया है. भेलवाघाटी और खुखरा थाना में नेटवर्क को लेकर परेशानियां हो रही थी, लेकिन नया नेटवर्क से जोङ कर उसे भी ठीक कर लिया गया है. गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि लोग कहीं से भी ऑनलाईन प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं. प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर लोगों की शिकायत पर क्या-क्या कार्रवाईयां हुई है, अनुसंधान कहां तक पहुंचा है समेत अन्य जानकारियां मोबाइल पर मैसेज के जरीये दी जायेगी. श्री शर्मा ने कहा कि आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाईन के जरीये करें और उसमें अपना मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें. कहा कि सरकार की इस नई व्यवस्था से लोगों को काफी राहत मिलेगी.
तीन कैटेगरी में बांटे गये जिले के थाने
जिले में स्थित कुल 27 थानों को तीन कैटेगरी में बांट कर डिजिटलाईजेशन पर काम किया जा रहा है. थानों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है. ए में गिरिडीह मुफस्सिल, सरिया, गिरिडीह नगर, जमुआ, राजधनवार, बिरनी, बगोदर, हीरोडीह, निमियाघाट और बेंगाबाद थाने को रखा गया है. वहीं बी कैटेगरी में पचंबा, गांडेय, गावां, डुमरी, देवरी, तिसरी, एससी-एसटी थाना और साईबर थाना को शामिल किया गया है, जबकि सी कैटेगरी में अहिल्यापुर, ताराटांङ, भेलवाघाटी, पीरटांङ, मधुबन, खुखरा, महिला थाना और लोकाई नयनपुर थाना को रखा गया है.
पहले ही दिन ऑनलाईन दर्ज हुई तीन प्राथमिकियां
गिरिडीह. जिले में नये कानून को लागू होने के पहले हीं दिन तीन प्राथमिकियां ऑनलाईन के जरीये दर्ज कराई गयी है. पहला प्राथमिकी निमियाघाट थाना में कांड संख्या 26/24, दूसरा प्राथमिकी बगोदर थाना में कांड संख्या 103/24 और तीसरा प्राथमिकी बेंगाबाद थाना में 89/24 दर्ज की गयी है. ये प्राथमिकियां थाने में आने वाले पीडित की ओर से थाने में हीं ऑनलाईन दर्ज की गयी. सभी संबंधित लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी भी साथ ही साथ मिल गयी.
नये पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को दी गयी ट्रेनिंग
गिरिडीह. आज से देशभर में तीन नये क्रिमिनल लॉ (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) लागू हो गया है. इसे लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को नये कानून को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें नये कानून के तहत अलग-अलग धाराओं में किये गये बदलाव की विस्तार से जानकारी दी जा रही है. गिरिडीह में पपरवाटांङ स्थित नये पुलिस लाईन में जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. नये पुलिस लाईन में डीएसपी कौशर अली के अलावे अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को नये तीन नये क्रिमिनल लॉ (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) की जानकारी दी जा रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है