दहेज हत्या में पति को ढाई साल कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या दोषी में पति विकास कुमार पांडेय को ढाई साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
गिरिडीह.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या मामले में पति पंचमा थाना क्षेत्र के हंडाडीह निवासी विकास कुमार पांडेय को ढाई साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस संबंध में पचंबा थाना कांड संख्या 70/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि 28 अप्रैल 2022 को विवाहिता रूबी देवी का शव उसके ससुराल वाले सदर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गये थे. इस मामले में रूबी के पिता देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव निवासी दशरथ पांडेय की शिकायत पर पचंबा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में पचंबा थाना क्षेत्र के हण्डाडीह निवासी विकास पांडेय, नकुल पांडेय, गायत्री देवी, गुड़िया देवी, बेबी देवी, क्रांति देवी, भीम पांडेय, भीम पांडेय की पत्नी एवं एक अन्य को अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी में दहेज नहीं देने के कारण साजिश के तहत बेटी की हत्या कर शव को अस्पताल में छोड़ कर भागने का आरोप लगाया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है