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Giridih News :सार्वजनिक व महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगायें : एसडीओ

Giridih News :गिरिडीह के एसडीओ श्रीकांत यश्वंत विस्पुते ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र, बाजार, सार्वजनिक व महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, उसके क्रियान्वयन व संचालन का आदेश जारी किया है.

60 दिनों के लिए आदेश किया गया है जारी

15 दिनों तक रिकार्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश

गिरिडीह के एसडीओ श्रीकांत यश्वंत विस्पुते ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र, बाजार, सार्वजनिक व महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, उसके क्रियान्वयन व संचालन का आदेश जारी किया है. आदेश के आलोक में बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकान, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, मल्टी स्टोरी फ्लैट, होस्टल, अस्पताल, मॉल, शापिंग कॉम्पलेक्स, दवा दुकानें, अन्य वैसे स्थल दुकान व प्रतिष्ठान जहां पर आम जनता का आना-जाना लगा रहता है, वहां अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगायें. इन कैमरों में या तो रिकॉर्डिंग सिस्टम या फिर कैमरे की लाइव फिड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था हो. कैमरे अंकित स्थान के भीतर व बाहर लगाए जायेंगे. एसडीओ ने कहा कि कैमरों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आसपास पड़ने वाले पब्लिक एरिया को कवर किया जा सके. कैमरों के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके. कहा कि कैमरे लगाते समय विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी की निजता भंग ना हो. विशेषकर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे आदि रहते हों या प्रयोग करते हो, उस क्षेत्र का कवरेज ना हो. प्रत्येक ऐसे संस्थान, प्रतिष्ठान के प्रभारी, स्वामी, प्रोपराइटर की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरा सही ढंग से काम कर रहा है. लगाये गये सीसीटीवी कैमरा व सिस्टम का मेंटेनेंस एवं पावर बैकअप सही तरह से किया गया हो. यदि इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जायेगा. यदि रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जायेगा कि 15 दिनों तक उसे सुरक्षित रखा जाये. प्रतिष्ठान की जवाबदेही होगी कि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलंब उपलब्ध करायेगा. एसडीओ ने कहा कि यह आदेश अगले 60 दिनों के लिए लागू होगा. इसका अनुपालन नहीं होने पर एसडीओ विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे.

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