नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
गिरिडीह में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किये गये एक मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हुई, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह सजा विशेष अदालत के स्पेशल जज यशवंत प्रकाश ने शुक्रवार को सुनायी.
गिरिडीह में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किये गये एक मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हुई, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह सजा विशेष अदालत के स्पेशल जज यशवंत प्रकाश ने शुक्रवार को सुनायी. मामला डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. अदालत ने डुमरी थाना क्षेत्र के नागाबाद पथरी क्षेत्र निवासी दीपक कुमार दास उर्फ दीपू को भादवि 342 के आरोप में एक साल सश्रम कारावास, भादवि 354 के आरोप में तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड और पोक्सो एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड के साथ-साथ एक अन्य एक्ट में पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर दोषी को तीन माह, छह-छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
क्या है मामला
बताया जाता है कि दीपक कुमार दास ने एक नाबालिग युवती के साथ 19 मई 2021 को दुष्कर्म किया था. इस मामले में पीड़िता बच्ची के शिकायत पर डुमरी थाना में 25 मई 2021 को मामला दर्ज किया गया. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह 19 मई को सुबह साढ़े नौ बजे पानी लेने कुआं पर जा रही थी. कुआं उसके घर से लगभग आधा किमी की दूरी पर स्थित है. रास्ते में ही दीपक कुमार दास उर्फ दीपू ने मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता का यह भी कहना था कि इसके पूर्व भी दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है