मारपीट के मामले में मुकेश यादव को सात वर्ष की सजा

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में अभियुक्त मुकेश यादव को सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 5, 2024 11:27 PM

गिरिडीह.

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में अभियुक्त मुकेश यादव को सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर 2018 को रात आठ बजे अभियुक्त मुकेश यादव ने जमीन विवाद को लेकर सूचक सुरेंद्र यादव के पुत्र रंजीत यादव पर चाकू से पेट में वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. आनन-फानन में परिजनों ने घायल रंजीत यादव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजधनवार में भर्ती कराया. इस मामले में सूचक ने धनवार में मुकेश यादव और टूपलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसी मामले को लेकर अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मुकेश यादव को दोषी करार दिया गया. शुक्रवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया गया. अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि मारपीट के मामले में मुकेश यादव को भादवि 307 के तहत सात साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि भादवि 324 के तहत दो वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी. जुर्माना की रकम 25 हजार नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा और दस हजार रुपये नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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