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चुनाव में कोई मतदाता वोट से वंचित नहीं रहें : डीसी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गुरुवार को रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए गिरिडीह समाहरणालय के फैसिलिएशन सेंटर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

पोस्टल बैलेट के माध्यम से उपायुक्त ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग

गिरिडीह.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गुरुवार को रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए गिरिडीह समाहरणालय के फैसिलिएशन सेंटर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, सेक्टर/पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग 13 हजार से ज्यादा पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं का फॉर्म जेनरेट हुआ है. इसमें लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी. कहा कि होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85 प्लस बुजुर्ग तथा अक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा रहा है. कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित न रहें. कई मतदाता आवश्यक सेवाओं में रहते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं, वे अब इस प्रक्रिया के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आमजनों से अपील किया कि आप सभी भी अपने निर्धारित तिथि और मतदान केंद्रों पर पहुंच लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया में जुड़े मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का एक और सरल और सुरक्षित तरीका प्रदान किया गया है. इस अद्भुत पहल के माध्यम से नागरिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने में सामर्थ्य प्राप्त होता है और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है. कहा कि मताधिकार के प्रयोग से हमारा लोकतंत्र मजबूत और सशक्त होगा. पोस्टल बैलेट नागरिकों के मताधिकारों को संरक्षित करने और उनके सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने मतदाताओं से मताधिकार करने की अपील की. कहा कि कोडरमा, गिरिडीह व गांडेय विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता अपने घरों से निकलें और 20 मई और 25 मई को वोटिंग करें. इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, आइटी सहायक, कल्याण विभाग समेत कई अन्य अधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

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